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क्रेडिट के पात्र पेंशनधारक लाभार्थियों केलिए सीजीएचएस ने जारी किए निर्देश

रांची। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) अब एनएचए प्लेटफॉर्म (टीएमएस 2.0 / यूएमपी/ एचईएम 2.0) पर स्थानांतरित हो रही है। साथ ही, संशोधित सीजीएचएस दरें 13 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि से लागू होंगी। सभी सीजीएचएस पेंशनधारक लाभार्थी जो क्रेडिट के लिए पात्र हैं, उन्हें कुछ निर्देशों का पालन करना जरूरी है, ताकि सेवा प्राप्त करने में कोई बाधा न आए।
सीजीएचएस पेंशनधारक लाभार्थियों के लिए निर्देश :

  1. देखभाल की पहुंच और पहचान
    (क) रेफरल की तिथि के कारण इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। सभी सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा संस्थानों (एचसीओ) को निर्देश दिया गया है कि वे 13/10/2025 से पहले जारी वैध रेफरल के आधार पर भी सीजीएचएस लाभार्थियों को इलाज प्रदान करें।
    (ख) डिजिटल सीजीएचएस कार्ड मान्य है। यदि भौतिक सीजीएचएस कार्ड (प्लास्टिक या पेपर) उपलब्ध नहीं है, तो लाभार्थी निम्नलिखित स्रोतों से डाउनलोड किया गया ई-कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं – सीजीएचएस वेबसाइट, माई सीजीएचएस 2.0 मोबाइल ऐप एवं डिजिलॉकर। इसकी स्पष्ट सॉफ्ट कॉपी सभी एचसीओ में स्वीकार्य होगी।
  2. मोबाइल नंबर, ओटीपी सत्यापन और सहमति
    (क) टीएमएस 2.0 में क्लेम सबमिशन के लिए ओटीपी सत्यापन अनिवार्य है। उन्हें अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एचसीओ को उपलब्ध कराना होगा। लाभार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका मोबाइल नंबर सीजीएचएस डाटाबेस में अपडेट है। यदि टीएमएस 2.0 पोर्टल पर नंबर उपलब्ध नहीं है, तो एचसीओ द्वारा सही नंबर मांगा जाएगा, ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए निकटतम सीजीएचएस वेलनेस सेंटर (डब्ल्यूसी) से संपर्क किया जासकता है। यदि टीएमएस पोर्टल पर लाभार्थी की फोटो या वार्ड पात्रता की जानकारी नहीं है, तो संबंधित शहर के अतिरिक्त निदेशक (एडी) कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है, जहां कार्ड पंजीकृत है। लाभार्थी फोटो अपलोड व वार्ड पात्रता अपडेट करा लें।
    (ख) विशेष परिस्थितियों में ओटीपी सत्यापन के लिए परिचारक का मोबाइल नंबर उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में एचसीओ को टीएमएस 2.0 पोर्टल पर परिचारक का संबंध स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।
  3. जियो-टैगिंग, फीडबैक और पारदर्शिता
    (क) जियो-टैग फोटो : एचसीओ को देखभाल स्थल पर जियो-टैगिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि जब एचसीओ जियो-टैग फोटो ले, तो सहयोग किया जाए।
    (ख) डिस्चार्ज के समय अनिवार्य फीडबैक : गुणवत्ता निगरानी के तहत, डिस्चार्ज के समय सीजीएचएस फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य है। यह फॉर्म एचसीओ द्वारा क्लेम के साथ अपलोड किया जाएगा। लाभार्थी/रोगी के परिचारक को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या भर्ती के समय कोई राशि ली गई थी।
  4. बिलिंग नियम :
    (क) संशोधित बनाम पुरानी दरें (तिथि अनुसार) : 13.10.2025 (00:00 बजे) या उसके बाद की सेवाओं पर संशोधित सीजीएचएस दरें लागू होंगी। 12.10.2025 (23:59 बजे) तक की सेवाओं पर पुरानी सीजीएचएस दरें लागू होंगी।
    (ख) अमान्य मदों के लिए अलग बिल : यदि एचसीओ लाभार्थी से सीजीएचएस नियमों के अंतर्गत अप्राप्त मदों के लिए शुल्क लेता है, तो उसे अलग बिल/रसीद जारी करनी होगी। साथ ही, ऐसे अमान्य मदों को सीजीएचएस से क्लेम किए जाने वाले अंतिम बिल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कोई ड्राफ्ट/अस्थायी/चल रहे बिल स्वीकार्य नहीं होंगे। एचसीओ को ऐसे किसी भी अलग बिल की प्रति क्लेम के साथ अपलोड करनी होगी। वहीं, लाभार्थी को किसी भी भुगतान की उचित रसीद अवश्य एकत्र करनी और सुरक्षित रखनी चाहिए।
  5. शिकायत निवारण और दुरुपयोग की रोकथाम
    (क) अस्पताल स्तर पर शिकायत निवारण डेस्क : हर सूचीबद्ध एचसीओ को शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाए रखनी होगी। आवश्यकता होने पर, एचसीओ में प्रदर्शित नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
    (ख) संदेहास्पद सूचना की रिपोर्ट करें : यदि किसी लाभार्थी को ऐसे एसएमएस या सूचना प्राप्त होती है, जो उसने एचसीओ से सेवा प्राप्त किए बिना पाई हो, तो तुरंत उस शहर के संबंधित अतिरिक्त निदेशक (एडी) कार्यालय को सूचित करें, जहां कार्ड पंजीकृत है, ताकि सत्यापन और कार्रवाई की जा सके।
    वहीं, सीजीएचएस कार्ड का कोई भी दुरुपयोग, चाहे लाभार्थी द्वारा हो या सूचीबद्ध एचसीओ द्वारा, एक दंडनीय अपराध है और संबंधित नियमों एवं कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई योग्य है। कहा गया है कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं और उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों के साथ तब तक प्रभावी रहेंगी जब तक कोई अन्य आदेश जारी न हो। कहा गया है कि लाभार्थी मोबाइल अपडेट, ई-कार्ड डाउनलोड या शिकायतों के लिए अपने नजदीकी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर या उस शहर के अतिरिक्त निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जहां उसका कार्ड पंजीकृत है।
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