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पीडीजे की अदालत ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले को सुनाई आजीवन कारावास और 56500 रुपए जुर्माने की सजा

राष्ट्रीयनवीनमेल
सिमडेगा/डेस्कः- लोक अभियोजन अमर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जलडेगा थाना क्षेत्र में विगत 04 फरवरी 2023 को 11 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्तेदार बासुदेव के द्वारा दुष्कर्म करते हुए बच्ची की मां ने देखा. जिसके बाद आरोपी बासुदेव नाबालिक बच्ची के मां के साथ मारपीट कर भाग गया था. बच्ची ने अपनी मां को बताया कि बासुदेव लोहरा जो बच्ची का रिश्ते में जीजा लगता है. उसने बच्ची के साथ एक महीने से हर दिन दुष्कर्म करता और जान से मारने की धमकी देकर उसके मुंह को बंद कर देता था. बच्ची भय के कारण अपने परिजनों को नहीं अपने जीजा के कुकर्म बता रही थी. लेकिन 04 फरवरी 2023 को जब पीड़ित बच्ची की मां दोपहर में अचानक घर पहुंची तब देखा कि घर के किचन में बासुदेव लोहरा उसकी 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा. तब पूरा मामला प्रकाश में आया. जिसके बाद पीड़िता की मां ने जलडेगा थाना में कांड संख्या 09/2023 के तहत बासुदेव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए बासुदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजन अमर चौधरी ने साक्ष्य के साथ 15 गवाही करवाई. जिसके आधार पर आज पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने बासुदेव लोहरा को दोषी करार देते हुए आजीवन(मृत्यु तक) कारावास और 56500 जुर्माने की सजा सुनाई.

