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झारखंड: नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

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रांची/डेस्क: झारखंड में नक्सल हिंसा में जान गंवाने वाले पांच व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है. राज्य के गृह, कारा एवं आपदा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया हैं. आदेश के अनुसार, इन पीड़ितों के परिवारों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. ये पीड़ित चाईबासा, खूंटी, रांची और गुमला जिलों के निवासी हैं.

इन पांच लोगों के परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा 

  • चाईबासा में सीता मुंडा के पुत्र रतन मुंडा को एक लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि उनकी मां की मृत्यु 27 मई 2018 को गुदड़ी क्षेत्र में नक्सल हिंसा के दौरान हुई थी.
  • खूंटी में एतवा कुंडलना के परिजनों को भी एक लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, जो कि 7 जुलाई 2019 को रनिया में नक्सल हिंसा का शिकार हुए थे.
  • चाईबासा में विक्रम होनहाना की पत्नी को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जिनकी मृत्यु 16 जून 2023 को गोइलकेरा में नक्सल हिंसा में हुई थी.
  • रांची में राजेश मांझी की पत्नी को भी एक लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, क्योंकि राजेश मांझी 6 अगस्त 2017 को तमाड़ क्षेत्र में नक्सल हिंसा में मारे गए थे.
  • गुमला में सुमित केशरी की पत्नी को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जिनकी मृत्यु 14 जनवरी 2023 को पालकोट में नक्सल हिंसा में हुई थी.
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